सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को टीबी के रोगियों को तीन दिन के बजाय प्रतिदिन दवा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं.इससे पहले टीबी रोगियों को तीन दिन में एक बार ही दवा उपलब्ध करवाई जाति थी.इस सन्दर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से इस मामले में एक विस्तृत जानकारी मांगी है.सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 31 जनवरी तक का वक़्त दिया है.उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया ये फैसला टीबी रोगियों की मुश्किलों को कम करेगा.

 

 

 

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