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मालेगांव विस्फोट : मुख्य आरोपी की जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित!

sc malegaon blast order

सर्वोच्च अदालत ने मालेगांव बम विस्फोट मामले में मुख्य आरोपी श्रीकांत प्रसाद पुरोहित की जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा। 2008 में हुए बम विस्फोट में छह लोग मारे गए थे। न्यायमूर्ति आर.के. अग्रवाल व न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे की पीठ ने आदेश को सुरक्षित रखा।

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9 साल से जेल में हैं पुरोहित :

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एनआईए ने किया जमानत याचिका का विरोध :

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