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SC: नागरिकों की निजी जानकारी की रक्षा के लिए मजबूत कानून की जरूरत

SC strict about adhaar said need for strong law to protect information

SC strict about adhaar said need for strong law to protect information

आधार के एक मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि नागरिकों की निजी जानकारी को सुरक्षित रखने के लिए सख्त कानून की जरूरत है. सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय पीठ आधार को कल्याण योजनाओं से जोड़ने की एक याचिका की सुनवाई कर रही थी.

आधार की सूचना पर सुप्रीम कोर्ट सख्त

कोर्ट ने याचिका के दौरान UIDAI के सीईओ अजय भूषण पांडेय से आधार के सत्यापन के दौरान निजी कंपनियों के फायदे के लिए नागरिकों की संवेदनशील सूचना बेचने से रोकने के लिए किए गए सुरक्षा उपायों के बारे में पूछा.

पीठ ने कहा कि नागरिकों के डाटा की रक्षा के लिये एक मजबूत कानून बनाया जाये, अभी तक ऐसा कोई कानून भारत में नहीं है. पांच सदस्यीय पीठ में मुख्य प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा सहित न्यायमूर्ति ए के सीकरी, न्यायमूर्ति ए एम खानविल्कर, न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति अशोक भूषण भी शामिल हैं.

न्यायाधीश ने कहा, ‘‘यह वाणिज्यिक रूप से संवेदनशील सूचना है.’’ इस पर सीईओ ने कहा कि आधार अधिनियम के तहत इस तरह की सूचना को साझा करना प्रतिबंधित है. हालांकि, निजी कंपनियों द्वारा इस तरह की सूचना के साझा करने पर कोई नियंत्रण नहीं है. पीठ ने सीईओ से कहा कि वह यह साफ़ बताएं कि क्या क्या डाटा का कोई उल्लंघन संभव है.

सीईओ ने कहा कि अगर कोई उल्लंघन होता है तो दूसरों की तरफ से होगा क्योंकि यूआईडीआई का सीआईडीआर सुरक्षित है और इंटरनेट से नहीं जुड़ा है. उन्होंने बताया कि बीते साथ वर्षों में बायोमीट्रिक विवरण का एक भी उल्लंघन नहीं हुआ है. इसी के साथ उन्होंने यह भी बताया कि अब आधार संख्या के आखिरी चार अंक सार्वजनिक पटल पर रखे जाने का निर्देश भी दे दिया गया है.

 वेलफेयर स्कीम से आधार लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च

 सुप्रीम कोर्ट ने आधार को कल्याण योजनाओं से जोड़ने की समय-सीमा 31 मार्च से आगे बढ़ाने से इंकार कर दिया है। इसके जरिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का पैसा भारत सरकार के खजाने से सीधे लाभार्थी के खाते में जमा कराया जाता है, जो लोग 31 मार्च तक आधार को कल्याण योजनाओं से नहीं जुड़वाएंगे, वे इनके लाभों से वंचित हो सकते हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने 13 मार्च को बैंक खातों व मोबाइल फोन नंबरों को आधार से जोड़ने की समय-सीमा 31 मार्च से अनिश्चितकाल के लिए बढ़ा दी है।

पैन आधार लिंक डेट बढ़ी

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड  (सीबीडीटी) ने आधार नंबर को पैन (PAN) से लिंक करने की समय सीमा 30 जून तक बढ़ा दी है. पहले यह तारीख 31 मार्च थी. सीबीडीटी ने चौथी बार समय-सीमा बढ़ाई है। वैसे पांच मार्च तक 33 करोड़ पैन में से 16.65 करोड़ को आधार से लिंक किया जा चुका है.

 

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