नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने कॉल ड्रॉप मामले में बड़ा फैसला दिया है। इस फैसले के बाद अब मोबाइल कंपनियों को कॉल ड्रॉप पर जुर्माना नहीं देना होगा।

कॉल ड्रॉप पर ट्राई के फैसले पर रोक लगाते हुए कहा कि अब मोबाइल कंपनियों को जुर्माना नहीं देना होगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ट्राई को मोबाइल कंपनियों पर अनावश्यक बोझ डालने के लिये फटकार भी लगाई।

बता दें कि ट्राई ने अपने एक फैसले के तहत कहा था कि मोबाइल कंपनियों को कॉल ड्रॉप होने के केस एक रुपए प्रति कॉल ड्रॉप के रूप में जुर्माना देना होगा। हाई कोर्ट ने इस सन्दर्भ में ट्राई के फैसले को सही ठहराया था और मोबाइल कंपनियों की याचिका को ख़ारिज कर दिया था, जिसके बाद 21 मोबाइल कंपनियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

मामले की सुनवाई के दौरान कंज्यूमर और कंपनियों के वकीलों ने अपनी-अपनी दलीलें रखी थी। कंपनियों की तरफ से वकील कपिल सिब्बल ने कॉल ड्रॉप के लिए सरकारी टैक्स ढांचे और महंगे स्पेक्ट्रम को जिम्मेदार ठहराया, तो वहीं कंज्यूमर्स की तरफ से वकीलों ने कहा कि कंपनियां रोजाना 2 कॉल ड्रॉप तक की छूट ले लें, लेकिन इसके बाद होने वाले हर कॉल ड्रॉप के लिए मुआवजा देना पड़ेगा।

कंपनियों ने दलील दी थी कि 2जी स्पेक्ट्रम की नीलामी के बाद कंपनियों पर कर्ज का बोझ बहुत बढ़ गया था।

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