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असैन्य सहायकों की मदद के लिए उच्चतम न्यायालय ने केंद्र को दिए निर्देश!

army porter

उच्चतम न्यायालय ने बीते दिन केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह जोखिम भरे इलाकों में सेना के लिए काम करने वाले सहायकों (पोर्टर) को बेहतर भुगतान, चिकित्सा सुविधा, बढ़ी हुई आर्थिक सहायता व सेवा से अलग होने की स्थिति में 50,000 रुपये की प्रस्तावित राशि से अधिक का अनुदान देने के लिए एक योजना तैयार करे.

करीब 12,000 है सहायकों की संख्या :

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