उच्चतम न्यायालय ने वध के लिए गाय सहित अन्य मवेशियों के संबंध में केंद्र की अधिसूचना पर रोक लगाया।

उच्चतम न्यायलय लगाई केंद्र की अधिसूचना पर रोक-

  • केंद्र सरकार ने गाय सहित अन्य वंशजों के खरीद-बिक्री पर रोक लगाया था.
  • मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की इस अधिसूचना पर रोक लगा दिया.
  • उच्चतम न्यायलय को केंद्र सरकार ने बताया कि मांस बिक्री के लिए गाय की खरीद-बिक्री पर रोक के लिए नियमों में बदलाव की प्रक्रिया चल रही है.
  • साथ ही केंद्र ने कहा कि वह मद्रास हाईकोर्ट के द्वारा जारी रोक में किसी प्रकार का बदलाव नहीं करेगी.

केंद्र ने लगाया था पशुओं की खरीद-फरोख्त पर बैन-

  • बता दें कि केंद्र ने 26 मई को एक नोटिफिकेशन जारी किया था
  • इस नोटिफिकेशन में देश भर के मवेशी बाजारों में वध के लिए पशुओं की खरीद-फरोख्त किए जाने पर बैन लगा दिया था.
  • केन्द्र की कंट्रोवर्शियल नोटिफिकेशन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जवाब तलब किया था.
  • जस्टिस आर.के. अग्रवाल और जस्टिस एस.के. कौल की अवकाश पीठ ने केन्द्र को नोटिस जारी कर नोटिफिकेशन को चुनौती देने वाली दो याचिकाओं पर दो हफ्तों के भीतर जवाब देने को कहा था.

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