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शोपियां फायरिंग केस: SC ने सुनवाई टाली, 16 जुलाई तक लगी जांच पर रोक

शोपियां फायरिंग केस मामले में सेना के अफसर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला देते हुए सुनवाई टाल दी है. अब 16 जुलाई तक जम्मू-कश्मीर पुलिस की जांच पर रोक रहेगी. सुप्रीम कोर्ट ने इसकी सुनवाई के लिए अब 16 जुलाई की तारीख तय की है.

सेना के मेजर आदित्य के खिलाफ है मामला:

सुप्रीम कोर्ट ने आज शोपियां फायरिंग केस की सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद कोर्ट ने 16 जुलाई तक के लिए सुनवाई ताल दी है. इस मामले में  जम्मू-कश्मीर पुलिस की जांच पर अगली सुनवाई तक रोक रहेगी.

इससे पहले जम्मू कश्मीर सरकार ने कोर्ट में जवाब दाखिल करने के लिए वक्त मांगा था. पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सेना के मेजर आदित्य व अन्य के खिलाफ दर्ज FIR पर फिलहाल जांच पर रोक लगा दी थी.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में राज्य पुलिस फिलहाल 24 अप्रैल तक जांच नहीं करेगी. चीफ जस्टिस ने कहा कि ये मामला सेना के अधिकारी का है, किसी सामान्य अपराधी का नहीं है.

सुनवाई के दौरान जम्मू कश्मीर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि मेजर आदित्य का नाम FIR में बतौर आरोपी नहीं है. सिर्फ ये लिखा गया है कि वो बटालियन को लीड कर कर रहे थे. कोर्ट ने पूछा था कि क्या नाम लिया जाएगा ?  राज्य सरकार ने कहा कि ये जांच पर निर्भर करता है. कोर्ट को मामले की जांच जारी रखने की इजाजत देनी चाहिए.

वहीं सुनवाई के दौरान केंद्र और राज्य सरकार इस मामले में आमने सामने दिखे. AG के के वेणुगोपाल ने कहा कि एक्ट 7 के तहत राज्य सरकार इस तरह FIR दर्ज नहीं कर सकती. इसके लिए केंद्र की अनुमति लेना जरूरी है वहीं राज्य सरकार ने इसका विरोध किया. कहा कि FIR दर्ज करते वक्त इसकी जरूरत नहीं है. सुप्रीम कोर्ट अब ये तय करेगा कि ये FIR वैध है या नहीं.

इससे पहले केंद्र सरकार ने सेना के मेजर आदित्य के समर्थन में अर्जी दाखिल की थी. केंद्र सरकार ने कहा कि जम्मू कश्मीर सरकार के पास ये अधिकार नहीं कि वो बिना केंद्र सरकार की अनुमति के सेना के अफसर खिलाफ FIR दर्ज कर सके. केंद्र सरकार ने कहा कि उनकी इजाजत के बिना राज्य सरकार इस मामले में कोई भी आपराधिक करवाई नही कर सकती.

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