तमिलनाडु में हिंसा में 13 लोगों की मौत के बाद सरकार ने सोशल मीडिया के जरिये अफवाह फैलने से रोकने और शांति बहाली के लिए तूतीकोरिन और उसके आसपास के तिरूनेलवेली और कन्याकुमारी जिलों में इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगा दी. बता दें कि वेदांता ग्रुप के स्टरलाइट कॉपर कम्पनी के खिलाफ हुए उग्र प्रदर्शन में बीते दिनों 13 लोगों की मौत के बाद से प्रदेश में तनाव हैं.

तूतीकोरिन, तिरुनेलवेली और  कन्याकुमारी में इन्टरनेट बंद:

तमिलनाडु सरकार ने सोशल मीडिया के जरिये अफवाह फैलने से रोकने और शांति बहाली के लिए तूतीकोरिन और उसके आसपास के तिरुनेलवेली और कन्याकुमारी जिलों में इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगा दी.

सरकार ने इन तीन जिलों में इंटरनेट सेवा प्रदाताओं के नोडल अधिकारियों को 23 मई से 27 मई तक इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगाने का निर्देश दिया है.

तमिलनाडु सरकार ने सोशल मीडिया पर भड़काऊ संदेश प्रसारित होने का आरोप लगाते हुए एक आदेश में कहा कि ऐसे संदेशों से कल तूतीकोरिन में स्टरलाइट कॉपर संयंत्र के खिलाफ करीब 20 हजार लोगों की बड़ी भीड़ एकत्रित हो गई. इसका परिणाम बाद में हिंसा और पुलिस कार्रवाई के तौर पर सामने आया.

पुलिस फायरिंग में 11 की मौत:

तमिलनाडु के तूतीकोरिन में पुलिस की गोलीबारी में अबतक 11 की मौत हो गयी है. राज्य सरकार ने हिंसा की जांच के लिए मद्रास उच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश अरुणा जगदीशन के नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया है. मंगलवार और फिर पुनः बुधवार को हिंसा होने के बाद राज्य सरकार ने तूतीकोरिन के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक का तबादला कर भी दिया है.

केंद्र ने तमिलनाडु से रिपोर्ट मांगी:

इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने वेदांता समूह के स्टरलाइट तांबा संयंत्र को बंद करने की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की गोलीबारी के लिए बने हालात पर तमिलनाडु सरकार से एक रिपोर्ट मांगी है.

बड़े पैमाने पर हुई हिंसा का संज्ञान लेते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने तमिलनाडु के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर दो हफ्ते में एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपने को कहा है.

एनएचआरसी ने नोटिस में बताया है कि उन्‍हें मीडिया से खबर मिली है कि तमिलनाडु के तूतीकोरिन जिले में पुलिस ने लाठीचार्ज और गोलीबारी की. पुलिस के इस बर्ताव से प्रदर्शन हिंसक हो गया और 11 लोगों की जान चली गई.

वहीँ इस मामले में राज्य सरकार ने कहा कि असामाजिक तत्व स्थिति का लाभ उठाने का प्रयास कर रहे हैं.

बहरहाल मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच ने स्टरलाइट प्लांट के नए कॉपर स्मेल्टर (तांबा गलाने वाली यूनिट) के निर्माण पर रोक लगा दी है.

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