सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम समुदाय से जुड़े तीन तलाक़ के मामले पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा था. इस सुनवाई के लिए पांच न्यायाधीशों की एक पीठ का गठन किया गया था. इस पीठ की अध्यक्षता CJI केहर द्वारा की गई. इस मामले पर कोर्ट द्वारा फैसला सुरक्षित रख लिया गया था. सुप्रीम कोर्ट ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर कल यानी 22 अगस्त को अपना फैसला (Triple talaq judgment) सुना सकता है.
फैसला रखा था सुरक्षित:
- सुप्रीम कोर्ट द्वारा ट्रिपल तलाक के मामले पर सुनवाई की गयी थी.
- इस मामले में मुख्य याचिकाकर्ता साईरा बानो को पेश किया गया था.
- ट्रिपल तलाक पर साईरा बानो की तरफ से वकील अमित चड्डा ने दलील पेश की थी.
- इस मामले पर कोर्ट द्वारा इस मामले पर साईरा बानो की बात भी सुनी गयी.
- उनके अनुसार ट्रिपल तलाक एक ऐसी कुरीति है जो महिलाओं के अधिकारों का हनन करती हैं.
- इसके अलावा यह एक ऐसी प्रथा है जो एक जुर्म है.
- उन्होंने कहा था कि ये लड़ाई उनके और इस नियम को बनाने वाले के बीच है.
- जिसके बाद कोर्ट द्वारा इस मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रखा गया था.
- बता दें कि सुनवाई के दौरान कोर्ट में कुरान को पढ़ा गया.
- साथ ही इसके नियमों पर प्रकाश डाला गया.
- बता दें कि इस मामले पर AIMPLB की ओर से वकील कपिल सिब्बल हैं.
- इन्होने बीते दिन कई दस्तावेज़ पेश किये.
- केंद्र सरकार की ओर से वकील अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी द्वारा भी सरकार का पक्ष रखा गया था.
- मुकुल रोहतगी के अनुसार यदि तीन तलाक को ख़त्म कर दिया जाएगा तो इससे इस्लाम पर कोई प्रभाव नहीं पडेगा.
- जिसके बाद अब इस मामले पर कोर्ट द्वारा फैसला सुरक्षित रख लिया गया था.
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Kamal Tiwari
Journalist @weuttarpradesh cover political happenings, administrative activities. Blogger, book reader, cricket Lover. Team work makes the dream work.