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केंद्र सरकार की कैबिनेट ने ट्रिपल तलाक कानून को दी मंजूरी

ट्रिपल तलाक

22 अगस्त को देश के उच्चतम न्यायालय ने अपना फैसला सुनाते हुए तीन तलाक़ को असंवैधानिक करार दे दिया था। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक़ मामले पर छः महीने तक बैन भी लगाया था। सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक़ पर फैसला सुनाते हुए मामले पर 6 महीने की रोक लगा दी थी। कोर्ट में पांच में से तीन जजों ने तीन तलाक को असंवैधानिक करार दिया था। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आदेश जारी किया था कि, 6 महीने के भीतर केंद्र सरकार इस पर नया कानून बनाये, जिसके तहत ट्रिपल तलाक पीड़ितों के लिए सरकार ने एक और राहत का कदम उठाया है।

केंद्र सरकार की कैबिनेट ने ट्रिपल तलाक कानून को मंजूरी दी:

सोमवार तक के लिए संसद स्थगित:

इन मुस्‍लिम देशों में तीन तलाक है अमान्‍य:

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