Uttar Pradesh News, UP News ,Hindi News Portal ,यूपी की ताजा खबरें
India

केंद्र सरकार की कैबिनेट ने ट्रिपल तलाक कानून को दी मंजूरी

ट्रिपल तलाक

22 अगस्त को देश के उच्चतम न्यायालय ने अपना फैसला सुनाते हुए तीन तलाक़ को असंवैधानिक करार दे दिया था। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक़ मामले पर छः महीने तक बैन भी लगाया था। सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक़ पर फैसला सुनाते हुए मामले पर 6 महीने की रोक लगा दी थी। कोर्ट में पांच में से तीन जजों ने तीन तलाक को असंवैधानिक करार दिया था। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आदेश जारी किया था कि, 6 महीने के भीतर केंद्र सरकार इस पर नया कानून बनाये, जिसके तहत ट्रिपल तलाक पीड़ितों के लिए सरकार ने एक और राहत का कदम उठाया है।

केंद्र सरकार की कैबिनेट ने ट्रिपल तलाक कानून को मंजूरी दी:

सोमवार तक के लिए संसद स्थगित:

इन मुस्‍लिम देशों में तीन तलाक है अमान्‍य:

Related posts

उत्तराखंड में अमित शाह ने फूंका ‘परिवर्तन यात्रा’ का बिगुल!

Divyang Dixit
8 years ago

भारतीय सेना के शौर्य का प्रतीक है ‘टाइगर हिल’

Kamal Tiwari
8 years ago

मोदी सरकार का ऐलान, जनधन खाताधारकों को देगी 2 लाख का जीवन बीमा!

Vasundhra
7 years ago
Exit mobile version