गुजरात में गोधरा कांड के बाद हुए दंगों को लेकर तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी को क्लीनचिट बरकरार रहेगी. इसपर गुरुवार को गुजरात हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला आ गया. तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) को गुजरात हाई कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी है.

हाई कोर्ट ने ख़ारिज की याचिका:

  • गुजरात हाई कोर्ट में नरेंद्र मोदी से सम्बंधित एक याचिका जकिया जाफरी ने दायर की थी.
  • जकिया जाफरी दिवंगत कांग्रेस नेता एहसान जाफरी की पत्नी हैं.
  • इसके इसके पहले निचली अदालत ने भी नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दे दी थी.

कांग्रेस सरकार में जाँच करने वाली कमेटी ने भी थी क्लीन चिट:

  • नरेद्र मोदी 2002 में गुजरात के मुख्यमंत्री थे.
  • उनपर दंगों को रोकने के लिए पर्याप्त कदम न उठाने का आरोप था.
  • ऐसे आरोप लगे थे कि पुलिस ने भी दंगों को रोकने की कोशिश नहीं की और हिंसा भड़कती गई.
  • इन्हीं दंगों को लेकर नरेंद्र मोदी को आज 15 साल बाद भी आये दिन आलोचना झेलनी पड़ती है.
  • देश की सर्वोच्च अदालत तक ने नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दे दी है.
  • वहीँ जकिया जाफरी ने नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाते हुए एक याचिका दायर की थी.
  • इसी याचिका पर आज गुजरात हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है.
  • गुजरात दंगों के बाद नरेंद्र मोदी एक बार फिर गुजरात के सीएम चुने गए.
  • लेकिन विपक्षी दलों की आलोचनाओं से वो आज भी नहीं बच पाए हैं.
UTTAR PRADESH NEWS की अन्य न्यूज पढऩे के लिए Facebook और Twitter पर फॉलो करें