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शादी दो इंसानों का ही नहीं, बल्कि इसमें दो आत्माओं का भी मिलन होता है. लेकिन उसके बाद भी आज ऐसी बहुत सी जगह हैं. जहाँ बाल विवाह और बहुविवाह और द्विविवाह जैसे अपराध देखने को मिल ही जाते हैं. लेकिन अब केंद्र सरकार ने एक ऐसा कानून पारित किया है, जो अब शादी करने वालों के लिए थोड़ी मुश्किल खड़ा कर सकता है. जी हाँ अब आपको शादी करने के बाद 30 दिनों के अंदर ही ये रजिस्ट्रेशन (register) कराना बेहद जरूरी है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सूबे की योगी सरकार भी विवाह पंजीकरण को अनिवार्य करने का फैसला ले चुकी हैं. अगर आप भी शादी करने की सोच रहे हैं, तो ध्यान से पढ़ें इस खबर को नहीं तो बाद में आपको पछताना पड़ सकता है.

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  • हमारे देश में आज भी बहुत से पिछड़े ईलाके है.
  • जहाँ बाल विवाह और बहुविवाह और द्विविवाह जैसे अपराध देखने को मिल ही जाते हैं.
  • ऐसे में हर तरह से इसका भुगतान सिर्फ महिलाओं और लड़कियों को ही करना पड़ता है.
  • वहीँ इन अपराधों को रोकने के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है.
  • जी हाँ केंद्र सरकार ने एक ऐसा कानून पारित किया है.
  • जिससे शादी करने के बाद सभी को 30 दिनों के अंदर ही एक मैरिज रजिस्ट्रेशन (register) कराना पड़ सकता है.
  • ‘कम्पलसरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिजेज’ टाइटल नाम से अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी जा चुकी है.
  • जी हाँ ये रिपोर्ट ‘लॉ कमीशन’ की ओर से सरकार को सौंपी गई है.
  • वहीँ सूबे की योगी सरकार ने तो पिछले महीने ही शादी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया है.
  • अब सभी धर्मों को अपनी शादी का रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है.

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