प्रयागराज- इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी खबर-मस्जिद में लाउडस्पीकर लगाने की मांग में दाखिल याचिका खारिज।

इलाहाबाद हाई कोर्ट की टिप्पणी,

मस्जिद में लाउडस्पीकर लगाना मौलिक अधिकार नहीं है,

यह कानून प्रतिपादित हो चुका है कि लाउडस्पीकर का मस्जिदों पर उपयोग करना संवैधानिक अधिकार नहीं है,

जस्टिस विवेक कुमार बिरला और जस्टिस विकास बुधवार की डिवीजन बेंच ने दिया आदेश,

याची इरफान की ओर से दाखिल की गई याचिका कोर्ट ने की खारिज,

याचिका में बदायूं जिले के बिसौली एसडीएम के 3 दिसंबर 2021 के आदेश को दी गई थी चुनौती,

एसडीएम ने अजान के लिए धोरनपुर गांव की नूरी मस्जिद में लाउडस्पीकर लगाने की अनुमति देने से इंकार कर दिया था,

याचिका में दलील दी गई थी कि एसडीएम का आदेश पूरी तरह अवैधानिक है,

यह आदेश मौलिक अधिकारों व कानूनी अधिकारों का हनन करता है।

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