चुनावी रंजिश में हुई युवक की हत्या का मामला, 2 आरोपियों की आजीवन कारावास और 20-20 हज़ार जुर्माने का आदेश, 2 आरोपियों को किया गया बरी, अपर सत्र न्यायधीश चतुर्थ विनय कुमार सिंह ने सुनाई सजा.

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