भारत सरकार काला धन को जड़ से खत्म करने के लिए काफी सख्त नजर आ रही है.सरकार द्वारा जारी किया गया  नया नियम जिसमें ये कहा गया है अगर तीन लाख से अधिक नकद किसी के द्वारा स्वीकारा गया तो उसपर भारी जुर्माना पड़ सकता है.

[penci_blockquote style=”style-1″ align=”none” author=””]तीन लाख से अधिक नकद लेन देन पर पड़ेगा जुर्माना-वित्त सचिव[/penci_blockquote]

नियम एक अप्रैल से लागू

  • हाल ही में पेश किये गए 2017-18 बजट में ये प्रावधान है.
  • जिसमें तीन लाख रुपए से अधिक के नकद लेनदेन पर साफ़ रोक लगी है.
  • इस बात की आधिकारिक पुष्टि राजस्व सचिव हंसमुख अधिया द्वारा की गयी है.
  • उनके द्वारा कहा गया है अगर कोई दस लाख रूपये स्वीकार करता है.
  • तो उसे दस लाख का जुर्माना देना पड़ेगा.
  • साफ़ है कि तीन लाख से अधिक नकद स्वीकारने पर जुर्माना देना पड़ेगा.

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कोई कीमती वस्तु खरीदने पर दुकानदार को देना होगा टैक्स

  • वित्त सचिव अधिया द्वारा कहा गया कि महंगी वस्तु खरीदने वालों का
  • टैक्स दुकानदारों को देना होगा.
  • यह नियम लोगों को डिजिटल प्रारूप के तरफ जोड़ने के लिए है.
  • सभी बड़े लेनदेन पर सरकार अब नजर रखेगी .
  • इससे पहले सचिव हसमुख अधिया ने भारतीय राजनीतिक दलों के नेताओं को
  • इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की लिए सचेत किया था.
  • अधिया द्वारा कहा गया है की दिसंबर तक तमाम भारतीय
  • नेताओं को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना अनिवार्य होगा.

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