• दुष्कर्म के मामले में दोषी पाए जाने पर मौसेरे जीजा पिंटू उर्फ सौरभ को 7 वर्ष की सजा के साथ 20 हजार रुपये जुर्माने की हुई सजा।
  • मामला उन्नाव के पुरवा थाना कोतवाली का वर्ष 2015 का है।
  • अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी उन्नाव रामप्रकाश पांडेय ने सुनाया फैसला।
  • वादी की ओर से मुकदमे की पैरवी एडीजी सी रामजीवन यादव ने किया।

इसे भी पढ़िए

उत्तरप्रदेश की स्थानीय ख़बरें

Unnao News

UTTAR PRADESH NEWS की अन्य न्यूज पढऩे के लिए Facebook और Twitter पर फॉलो करें