- दुष्कर्म के मामले में दोषी पाए जाने पर मौसेरे जीजा पिंटू उर्फ सौरभ को 7 वर्ष की सजा के साथ 20 हजार रुपये जुर्माने की हुई सजा।
- मामला उन्नाव के पुरवा थाना कोतवाली का वर्ष 2015 का है।
- अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी उन्नाव रामप्रकाश पांडेय ने सुनाया फैसला।
- वादी की ओर से मुकदमे की पैरवी एडीजी सी रामजीवन यादव ने किया।
दुष्कर्म मामले में दोषी आरोपी को सात वर्ष की सजा के साथ बीस हजार का जुर्माना
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दुष्कर्म मामले में दोषी आरोपी को सात वर्ष की सजा के साथ बीस हजार का जुर्माना