निघासन थाना क्षेत्र के गांव लौखनिया में 1996 में हुए मर्डर मे आरोपी को आजीवन कारावास की सजा, दस हजार रु का जुर्माना भी लगाया गया, ADJ कोर्ट no 3 ने सुनाई सजा।

UTTAR PRADESH NEWS की अन्य न्यूज पढऩे के लिए Facebook और Twitter पर फॉलो करें