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मिर्जापुर जिले में 62 पदों के लिए हुई ग्राम विकास अधिकारी भर्ती का मामला, इलाहाबाद हाईकोर्ट से परीक्षा के चयनित अभ्यर्थियों को बड़ी राहत, कोर्ट का चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी करने का आदेश, राज्य सरकार द्वारा भर्ती परीक्षा रद्द करने को माना गलत, यूपी सरकार ने अनियमितता और धांधली को लेकर भर्ती कर दी थी निरस्त, धर्मेंद्र पांडे व अन्य 20 अभ्यर्थियों ने राज्य सरकार के फैसले को हाईकोर्ट में दी थी चुनौती, जस्टिस आरएसआर मौर्या की एकलपीठ ने फैसला किया था सुरक्षित।

मिर्जापुर जिले में 62 पदों के लिए हुई ग्राम विकास अधिकारी भर्ती का मामला, इलाहाबाद हाईकोर्ट से परीक्षा के चयनित अभ्यर्थियों को बड़ी राहत.

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