2014 में दहेज को लेकर गर्भवती पत्नी को जान से मारने वाले आरोपी पति को एडीजे ने सुनाई आजीवन कारावास, 30 हजार का लगाया अर्थदण्ड, तीन लोगों को किया बरी।

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