सोशल मीडिया पर देवी-देवताओं के लिए अभद्र टिप्पणी करने वाले पर इटियाथोक पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 294 ए, 298, 504 व 67 आईटी एक्ट के तहत मुकदमा किया दर्ज।

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