सोशल मीडिया पर देवी-देवताओं के लिए अभद्र टिप्पणी करने वाले पर इटियाथोक पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 294 ए, 298, 504 व 67 आईटी एक्ट के तहत मुकदमा किया दर्ज।
सोशल मीडिया पर देवी-देवताओं के लिए अभद्र टिप्पणी करने वाले पर इटियाथोक पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 294 ए, 298, 504 व 67 आईटी एक्ट के तहत मुकदमा किया दर्ज।