Uttar Pradesh News, UP News ,Hindi News Portal ,यूपी की ताजा खबरें
Uttar Pradesh

हाईकोर्ट में, गम्भीर बीमारी से पीड़ित अध्यापको के तबादले में 5 वर्ष सेवा की बाध्यता नियम में छूट देने की मांग में दाखिल याचिकाओं की सुनवाई 12 अप्रैल को होगी। राज्य सरकार व् बेशिक शिक्षा परिषद की तरफ से यह कहते हुए सुनवाई टालने की मांग की गयी कि अध्यापको के तबादले के ऑनलाइन आवेदन जमा करने की तिथि समाप्त हो चुकी है और तबादले की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ऐसे में यदि हस्तक्षेप किया गया तो पूरी तरह से क्यास हो जायेगा। इस पर कोर्ट ने 12 अप्रैल की तिथि नियत की है। यह आदेश न्यायमूर्ति एम सी त्रिपाठी ने अनुरुद्ध कुमार त्रिपाठी व् अन्य कई लोगोंकी याचिकाओं पर दिया है।याचियों का कहना है कि वे गम्भीर बीमारी से ग्रस्त है। सरकार ने विवाहित अध्यापिकाओं को 5 वर्ष तक तबादला न करने के नियम से छूट दी है। एक याची की किडनी खराब है। इलाज कराने के लिए उसका भी तबादला किया जाय। याचिका में नियम 8 (2) डी की वैधता को चुनौती दी गयी है। विभासिंह कुशवाहा केस में कोर्ट ने महिला अध्यापिकाओं को छूट दी है। इसलिए याचियों को भी छूट दी जाय।

हाईकोर्ट में गम्भीर बीमारी से पीड़ित अध्यापकों के तबादले में 5 वर्ष सेवा की बाध्यता नियम में छूट देने की मांग में दाखिल याचिकाओं की सुनवाई 12 अप्रैल को होगी।

Related posts

राजा भैया हो सकते है भाजपा में शामिल!

Shashank
7 years ago

कानपुर के परेड बाजार इलाके में लगी भयकर आग, एक बच्ची की मौत, कई दुकानें स्वाह

Ishaat zaidi
9 years ago

हरदोई में पिछले चौबीस घंटों में हुईं आपराधिक घटनाएं।

Desk
3 years ago
Exit mobile version