नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में 10 साल की सजा-विस्तृत रिपोर्ट ।

हरदोई।

नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में 10 साल की सजा,अपर सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार सिंह ने सुनाया फैसला,एक बालिका को बहला-फुसलाकर ले जाने के बाद दुराचार का मामला,जुर्म साबित होने पर 10 साल की कैद की सजा 20 हजार का अर्थदंड भी लगाया,जुर्माना की धनराशि अदा होने पर आधी धनराशि पीड़िता को दिलाए जाने का आदेश,थाना बेहटा गोकुल क्षेत्र के निवासी पवन कुमार ने 20 जनवरी 2016 को 15 वर्षीय बालिका के साथ वारदात को दिया था अंजाम।

Report:- Manoj

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