उत्तर प्रदेश में मेरठ जिला के 30 थाना क्षेत्रों में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 लागू की गई है। यह धारा 31 अक्टूबर की मध्यरात्रि (12 बजे) तक लागू रहेगी।

मेरठ में लागू की गई धारा 144 

  • उत्तरप्रदेश के शहर मेरठ में कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है।
  • मेरठ की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए एहतियातन ये कदम उठाए गए हैं।

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  • इस वक़्त मेरठ की जिलाधिकारी बी.चंद्रकला है।
  • उन्होंने बताया है कि महाराजा अग्रसेन जयंती, गांधी जयंती, नवरात्रि, दशहरा, दिवाली जैसे त्योहारों को ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाया  गया है ।
  • उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अराजक तत्वों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई और क्षेत्र में शांति बनाए रखने को लेकर कड़े निर्देश दिए गए हैं।
  • जनपद में 31 अक्टूबर की मध्यरात्रि 12 बजे तक दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू रहेगी ।
  • मेरठ की संवेदनशीलता एवं विभिन्न आयोग तथा विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित प्रतियोगी एवं वाषिर्क परीक्षाओं तथा विभिन्न संगठनों द्वारा धरना प्रदर्शन के दृष्टिगत यह कदम उठाया गया है।
  •  धारा 144 लागू होने की वजह से आने वाले दिनों में मेरठ में रहने वाले लोगो को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है ।

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