लगातार बढ़ रही रेप की घटनाओं को देखते हुए सरकार और न्यायपालिका सख्त से सख्त कानून बनाने में तत्पर हैं और इसी बीच एक और नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया है.

गोवर्धन थाना क्षेत्र की घटना:

उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है. धर्म की नगरी मथुरा के गोवर्धन में एक ऐसी वारदात को अन्जाम दिया गया जिसने एक बार फिर एक नाबालिग की इज्जत को शर्मसार किया हैं.

मामला मथुरा के गोवर्धन क्षेत्र का है जहाँ आठ लोगों ने एक नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया. इस घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गयी.

आठ लोगों ने पहले तो नाबालिग का अपहरण कर अपनी गाड़ी में बैठा लिया. जिसके बाद नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया.

इस घटना के बाद परिजनों में आक्रोश का माहौल हैं. इस घटना से दुखी परिजनों ने थाने में आठ लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया हैं.

बता दें कि थाना गोवर्धन में पीड़िता के भाई ने जिन 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया उनमें नगला खारी फौंडर थाना मगोर्रा का निवासी कलुआ भी शामिल हैं.

अपराधियों के खिलाफ पास्को एक्ट में रिपोर्ट दर्ज कराई गयी हैं.

गौरतलब हैं कि इससे पहले सरकार ने पोस्को एक्ट में मौत की सज़ा का प्रावधान करने का फैसला किया है.

क्या हैं पोक्सो एक्ट:

वर्ष 2012 में एक विशेष कानून बनाया गया, जो बच्चों को छेड़खानी, बलात्कार और कुकर्म जैसे मामलों से सुरक्षा प्रदान करता है. उस कानून का नाम पॉक्सो एक्ट.

प्रोटेक्शन आफ चिल्ड्रेन फ्राम सेक्सुअल अफेंसेस एक्ट 2012 यानी लैंगिक उत्पीड़न से बच्चों के संरक्षण का अधिनियम 2012. इस एक्ट के तहत नाबालिग बच्चों के साथ होने वाले यौन अपराध और छेड़छाड़ के मामलों में कार्रवाई की जाती है. यह एक्ट बच्चों को सेक्सुअल हैरेसमेंट, सेक्सुअल असॉल्ट और पोर्नोग्राफी जैसे गंभीर अपराधों से सुरक्षा प्रदान करता है.

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