उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अपने कार्यभार संभालते ही राज्य के सभी अवैध बूचड़खानों को बंद करने का आदेश जारी किया था। जिसके बाद अधिकारियों द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए बूचड़खानों को बंद करने का काम शुरू कर दिया था। वहीँ इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हस्तक्षेप कर बूचड़खानों पर राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं।
बूचड़खानों पर कार्रवाई पर क्या बोला उच्च न्यायालय:
- उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकार बनते ही प्रदेश के सभी अवैध बूचड़खानों को बंद करने का आदेश जारी किया था।
- जिसके बाद तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करते हुआ बूचड़खानों को बंद किया जाने लगा था।
- वहीँ इस मामले में अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हस्तक्षेप कर दिया है।
- इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को कार्रवाई के मामले में निर्देश जारी किये हैं।
- कोर्ट ने कहा है कि, मटन और चिकन आदि सभी खाद्य पदार्थ हैं।
- उच्च न्यायालय ने इसी में आगे जोड़ा कि, किसी के टेस्ट को बदला नहीं जा सकता है।
7 दिन में लाइसेंस जारी करे सरकार: हाई कोर्ट
- मामले में आगे उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को बूचड़खानों पर निर्देश जारी किये हैं।
- जिसमें कोर्ट ने कहा है कि, जिन बूचड़खानों का लाइसेंस 31 मार्च को समाप्त हो गया है।
- इसी में कोर्ट ने आगे कहा कि, उनके लाइसेंस को सरकार 7 दिनों में रिन्यू करे।
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Divyang Dixit
Journalist, Listener, Mother nature's son, progressive rock lover, Pedestrian, Proud Vegan, व्यंग्यकार