इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शराब के विज्ञापनों पर लगायी रोक

  • प्रयागराज:  इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शराब के विज्ञापनों पर लगायी रोक
  • प्रदेश के सिनेमाहालों, टेलीविजन,समाचारपत्रों व पत्रिकाओं में विज्ञापनों पर रोक
  • शराब निर्माता और विक्रेता नहीं कर सकेंगे शराब के विज्ञापन,
  • हाईकोर्ट ने राज्य सरकार, आबकारी आयुक्त व पुलिस प्राधिकारियों को दिया आदेश,
  • कोर्ट के आदेश का कड़ाई से पालन कराने का दिया निर्देश,
  • कोर्ट ने कहा विज्ञापन देना परोक्ष रूप से शराब बेचने और पीने को प्रोत्साहन देना है,
  • कोर्ट ने 25 हजार रूपये हर्जाने के साथ याचिका की स्वीकार,
  • स्ट्रगल अगेंस्ट पेन के अध्यक्ष मनोज मिश्र की तरफ से दाखिल है जनहित याचिका,
  • जस्टिस सुधीर अग्रवाल और जस्टिस अजित कुमार की खंडपीठ ने दिया आदेश ।

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