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अखिलेश यादव को अभी-अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है. अखिलेश यादव को ये झटका ऐसे वक्त लगा है जब अखिलेश यादव अपनी सरकार की छवि को बेहतर बताते हुए चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 6628 पदों पर भर्ती रद्द की:
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और लोक सेवा आयोग को तगड़ा झटका दिया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में राज्य सरकार और लोक सेवा आयोग की कृषि तकनीकी सहायक पद पर की गई भर्ती को रद्द कर दिया है.
- कोर्ट ने लोक सेवा आयोग की कृषि तकनीकी सहायकों 6628 पदों की भर्ती को रद्द कर दिया है.
- इस मामले में हाईकोर्ट ने नये सिरे से डाटा एकत्र कर विज्ञापन जारी करने का आदेश दिया है.
- कोर्ट का मानना है कि भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण नियमों का पालन नहीं हुआ था.
- साथ ही कोर्ट के अनुसार, भर्ती में 66% तक आरक्षण को चुनौती याचिका में दी गई थी.
मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद 15 नवम्बर 2016 को हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित किया था. - जस्टिस वी के शुक्ला और जस्टिस एम सी त्रिपाठी की डिवीजन बेंच ने यह आदेश सुनाया है.
जाहिर है इस आदेश के बाद राज्य सरकार की मुश्किलें बढ़ने वाली है और गलत तरीके से भर्ती करने का सीधा आरोप अब अन्य राजनीतिक दल लगा सकते हैं.
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Kamal Tiwari
Journalist @weuttarpradesh cover political happenings, administrative activities. Blogger, book reader, cricket Lover. Team work makes the dream work.