उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद हाई कोर्ट खंडपीठ में मेरठ की जिलाधिकारी बी. चन्द्रकला के खिलाफ एक पर दाखिल एक याचिका को खारिज कर दिया है। हाई कोर्ट में यह याचिका चुनाव के दौरान निजी गाड़ियों के अधिग्रहण के मामले में दायर की गयी थी।

पूरा मामला:

  • उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले की जिलाधिकारी वर्तमान समय में बी. चन्द्रकला हैं।
  • बी. चन्द्रकला को उत्तर प्रदेश के कुछ चुनिन्दा सर्वश्रेष्ठ जिलाधिकारियों के तौर पर गिना जाता है।
  • जिलाधिकारी बी. चन्द्रकला की पहचान एक तेज तर्रार, ईमानदार और जुझारू डीएम के रूप में की जाती है।
  • गौरतलब है कि, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का पहला चरण 11 फरवरी से शुरू हो रहा है।
  • पहले चरण के लिए प्रस्तावित विधानसभाओं में मेरठ का भी नाम आता है।
  • विधानसभा चुनाव के चलते जिलाधिकारी बी. चन्द्रकला के ऊपर मेरठ जिले में निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी है।
  • यूपी चुनाव के चलते जिले में तैयारियों के तहत जिलाधिकारी बी. चन्द्रकला ने कई निजी गाड़ियों का अधिग्रहण किया था।
  • जिसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट में डीएम बी. चन्द्रकला के खिलाफ एक याचिका को दायर किया गया था।
  • हालाँकि, याचिका को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सिरे से नकार दिया है।

हाई कोर्ट का याचिका पर फैसला:

  • इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मेरठ की जिलाधिकारी बी. चन्द्रकला के खिलाफ दाखिल याचिका को खारिज कर दिया है।
  • यह याचिका चुनाव में निजी वाहनों के अधिग्रहण के मामले में दाखिल की गयी थी।
  • जिसपर हाई कोर्ट ने कहा कि, चुनाव एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है।
  • इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आगे कहा कि, समयबद्ध कार्य संपादन के लिए प्रशासन को यह अधिकार है।
  • साथ ही कोर्ट ने कहा कि, यदि किसी को व्यक्तिगत समस्या है तो वह व्यक्ति जिला निर्वाचन कार्यालय से छूट प्राप्त कर सकता है।
  • यह याचिका अरविन्द कुमार ने दाखिल की थी।

चुनाव के समय निजी गाड़ियों का अधिग्रहण गलत नहीं:

  • मेरठ की जिलाधिकारी बी. चन्द्रकला पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में निजी गाड़ियों के अधिग्रहण के चलते याचिका दायर की गयी थी।
  • जिसे हाई कोर्ट द्वारा ख़ारिज कर दिया गया है।
  • गौरतलब है कि, चुनाव के दौरान प्रशासन द्वारा निजी गाड़ियों का अधिग्रहण अपराध या गैर-कानूनी नहीं है।
  • “पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट- 1951 के तहत प्रशासन चुनाव के समय निजी गाड़ियों का अधिग्रहण कर सकता है।
  • जिसका उपयोग चुनाव के दौरान ड्यूटी पर आये कर्मचारियों को उनकी ड्यूटी वाले स्थान पर पहुँचाना होता है।
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