उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गौतमबुद्धनगर जिले के पंतवारी गांव के किसानों की अर्जी सुनवाई के बाद ख़ारिज कर दी है, अर्जी में भूमि अधिग्रहण एवं मुआवजा भुगतान करने के अवार्ड की वैधता को चुनौती दी गयी थी।
हाई कोर्ट ने कहा, प्रक्रिया पूरी तरह कानूनी है:
- इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भूमि अधिग्रहण मामले में पंतवारी गांव के किसानों की अर्जी खारिज कर दी है।
- हाई कोर्ट ने इस पर कहा कि, भूमि अधिग्रहण एवं अवार्ड की प्रक्रिया पूरी तरह से कानूनी रूप से की गयी है।
- किसानों को लार्जर बेंच के फैसले के पर मुआवजा और दस फ़ीसदी विकसित प्लाट देने का निर्णय लिया है।
- किसानों ने अर्जी दाखिल कर अधिग्रहित जमीन को वापस करने की मांग रखी थी।
- कोर्ट के इस फैसले से यूपी सरकार को बड़ी राहत पहुंची है।
- मामले की सुनवाई जस्टिस तरुण अग्रवाल व जस्टिस विपिन सिन्हा की डिवीज़न बेंच ने की।
- जिसमें ब्रम्ह्पाल समेत दर्जनों किसानों की याचिका पर ये फैसला दिया।
करीब 10 हजार एकड़ जमीन का हुआ था अधिग्रहण:
- साल 2008 में गौतमबुद्ध नगर की दादरी तहसील के पटवारी गांव में करीब 1 हजार एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया था।
- वहीँ कोर्ट द्वारा कुछ याचिकाएं मंजूर तो कुछ को ख़ारिज कर दिया गया था।
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Divyang Dixit
Journalist, Listener, Mother nature's son, progressive rock lover, Pedestrian, Proud Vegan, व्यंग्यकार