इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धर्मवीर सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के सभी हॉस्‍टल को खाली कराने का आदेश दिया है। हॉस्‍टल को खाली कराने की जिम्‍मेदारी जिले के डीएम और एसएसपी को दी गई है। कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी तय कर दिया है कि किस दिन, कौन सा हॉस्‍टल खाली करवाना है। बता दें, इससे पहले हॉस्‍टल खाली कराने गए पुलिस फोर्स को छात्रों के आक्रोश का सामना करना पड़ा था। इसमें कई छात्र और पुलिसकर्मियों को चोटें आई थीं।

इलाहाबाद हाईकोर्ट की दो सदस्यीय खंडपीठ न्यायमूर्ति अरुण टंडन और न्यायमूर्ति रेखा दीक्षित ने यह आदेश दिया है। आदेश में यह भी कहा गया है कि यदि छात्र इसका विरोध करते हैं तो पुलिस बलपूर्वक हॉस्‍टल को खाली करवाए।

21 मई से 27 मई तक चलेगा अभियान

  • 21 मई: हिन्दू हॉस्टल, मुस्लिम बोर्डिंग हॉस्टल।
  • 22 मई: हॉलैंड हॉल और एसडी जैन हॉस्टल।
  • 23 मई: डॉ राधा कृष्णन, शताब्दी ब्याज और हॉल ऑफ रेजिडेंस हॉस्टल।
  • 24 मई: जीएन झा और पीसीबी हॉस्टल।
  • 25 मई: एसएसएल हॉस्टल और डायमंड हॉस्टल।
  • 26 मई: ताराचंद हॉस्टल।
  • 27 मई: सरोजनी नायडू, प्रियदर्शनी और महादेवी वर्मा गर्ल्स हॉस्टल।

छात्र धर्मवीर सिंह ने दाखिल की थी याचिका

  • इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में डिफेंस स्‍टडीज के छात्र धर्मवीर सिंह ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में हॉस्‍टल खाली करवाने को लेकर याचिका दाखिल की थी।
  • धर्मवीर सिंह के मुताबिक, यहां के सभी हॉस्‍टल में छात्रों ने अवैध कब्‍जा कर रखा है।
  • अवैध कब्‍जे के कारण नए छात्रों को हॉस्‍टल में आवंटित कमरे में घुसने तक नहीं दिया जाता है।

वकील आरके ओझा की मांग दरकिनार

  • इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील आरके ओझा ने कोर्ट में मांग की थी कि केवल उन छात्रों को हटाया जाए, जो अवैध तरीके से रह रहे हैं।
  • हाईकोर्ट की दो सदस्‍रूीय खंडपीठ ने ओझा की इस मांग को खारिज कर दिया था।
  • हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि सभी हॉस्‍टल में रंगाई-पुताई का काम होगा।
  • इसके बाद नए सिरे से छात्रों को हॉस्‍टल का आवंटन किया जाएगा।
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