महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा के तहत मुख्यमंत्री योगी अदित्यानाथ द्वारा बनाये गए एंटी-रोमियो स्क्वाड कानून को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। गौरतलब है कि, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एंटी-रोमियो के गठन के बाद से ही कानून को लेकर कोर्ट में याचिका दायर की गयी थी।

क्या कहा कोर्ट ने:

  • उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए एंटी-रोमियो स्क्वाड कानून का गठन किया था।
  • जिसके बाद कानून को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की गयी थी।
  • याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को ख़ारिज कर दिया था।
  • साथ ही कोर्ट ने कहा कि, हमें एंटी-रोमियो कानून में किसी प्रकार की कमी नहीं दिखाई दे रही है।

कोर्ट ने किया आगाह:

  • हालाँकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एंटी रोमियो स्क्वाड को मान्यता दे दी है।
  • लेकिन साथ ही कोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस को आगाह भी किया है।
  • कोर्ट ने कहा कि, कानून की वजह से बेवजह लोगों को परेशान न करें।
  • साथ ही कोर्ट ने कहा कि, स्वेक्षा से साथ युवक-युवतियों को परेशान न किया जाये।

पुलिस अधिकारी न भूलें कानून:

  • कोर्ट ने आगे कहा कि, एंटी-रोमियो दल कानून की सभी गाइडलाइन्स को पूरी तरह से फॉलो किया जाये।
  • साथ ही राज्य सरकार से भी कानून प्रक्रिया के तहत ही काम करने के निर्देश दिए हैं।
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