बाबरी विध्वंस (babri demolition case) मामले में डिस्चार्ज एप्लीकेशन ख़ारिज होने के बाद लालकृष्ण आडवाणी, मुरलीमनोहर जोशी , उमा भारती सहित 12 आरोपियों के खिलाफ लखनऊ स्थित सीबीआई की विशेष अदालत में सुनवाई चल रही है. बता दें कि सीबीआई कोर्ट में चल रहे ट्रायल में रोज़ हाजिरी से लालकृष्ण आडवाणी, मुरलीमनोहर जोशी, उमा भारती को छूट मिल गई है. कोर्ट ने लालकृष्ण आडवाणी और मुरलीमनोहर जोशी को ये छूट वृद्ध होने के चलते दी है. जबकि उमा भारती को केन्द्रीय मंत्री होने के चलते ये छूट दी गई है. बता दें कि इस मामले में 6 अन्य आरोपियों ने भी छूट के लिए अर्जी दाखिल कर रखी है.

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कोर्ट ने आरोपियों को 20-20 हज़ार मुचलके पर दी थी ज़मानत-

  • अयोध्या बाबरी विध्वंस मामले में 30 मई को की गई सुनवाई में सीबीआई कोर्ट ने सभी आरोपियों को जमानत दे दी थी.
  • कोर्ट ने सभी आरोपियों को ये ज़मानत 20-20 हज़ार मुचलके पर दी थी.
  • इस दौरान कोर्ट ने बचाव पक्ष की तरफ से दाखिल की गई डिस्चार्ज एप्लीकेशन ख़ारिज कर दी थी.

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  • अर्जी ख़ारिज होने के बाद सभी आरोपी नेताओं के खिलाफ 120बी के तहत चार्ज फ्रेम किये गए हैं.
  • जिसके तहत आरोपियों पर आपराधिक साजिश का केस चल रहा है.
  • बता दें कि कोर्ट के आदेशानुसार इस केस की सुनवाई हर रोज़ होनी है.
  • ऐसे में कोर्ट ने आज उमा भारती, आडवाणी और जोशी को रोज़ हाजिरी से छूट दी है.

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