गोरखपुर–बीआरडी मेडिकल कालेज में गत दिनों हुए आक्सीजन की सप्लाई ठप होने के मामले के अभियुक्त प्राचार्य डॉ राजीव कुमार मिश्र की जमानत अर्जी विशेष न्यायाधीश भरष्टाचार निवारण अधिनियम राकेश धर दुबे ने खारिज कर दिया।अभियुक्त के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 308 409 120 बी और 7/13 भरष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज एफआईआर की विवेचना चल रही है,विवेचक सीओ कैंट दी दलील आरोपी पर लगा आरोप गम्भीर है,यदि जमानत दिया जाता है तो ये विवेचना को प्रभावित करेंगे।

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