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पति की मृत्यु उपरांत निराश्रित महिला पेंशन योजना के अंतर्गत नवीन लाभार्थियों के आवेदन भराए जाने हेतु विकास खंडवार कैम्प का आयोजन:

पति की मृत्यु उपरांत निराश्रित महिला पेंशन योजना के अंतर्गत नवीन लाभार्थियों के आवेदन भराए जाने हेतु विकास खंडवार कैम्प का आयोजन:

Unnao:

जिला प्रोबेशन अधिकारी श्रीमती रेनू यादव ने सर्व साधारण को सूचित किया है कि कोविड-19 महामारी के दौरान बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं, जिन्होंने अपने पति को खो दिया है। ऐसी सभी महिलाओं को उनके संरक्षण तथा उन्नयन हेतु आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़े जाने के साथ-साथ जीवन यापन हेतु नवीन अवसर प्रदान किये जाने हेतु मा0 मुख्यमंत्री जी एवं जिलाधिकारी श्री रवीन्द्र कुमार के निर्देश/आदेश के क्रम में पति की मृत्यु के उपरान्त निराश्रित महिला पेंशन, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, पति की मृत्यु के उपरान्त निराश्रित महिला की पुत्री शादी अनुदान आदि योजनाओं से लाभान्वित कराया जाना है। तत्क्रम में जनपद के समस्त विकास खण्डों में पात्र नवीन लाभार्थियों के आवेदन भरवाये जाने हेतु निम्न तिथियों में विकास खण्डवार कैम्प का आयोजन किया जा रहा हैः-सफीपुर में 15.07.2021, एफ-84 में 16.07.2021, बांगरमऊ में 17.07.2021, गंजमुरादाबाद में 19.07.2021, मियांगंज में 20.07.2021, असोहा में 22.07.2021, औरास में 24.07.2021, हसनगंज में 26.07.2021, नवाबगंज में 27.07.2021, बिछिया में 28.07.2021, हिलौली में 29.07.2021, सुमेरपुर में 30.07.2021, बीघापुर में 31.07.2021, सि.सरोसी में 02.08.2021, सि.कर्ण में 03.08.2021 एवं पुरवा में 04.08.2021 को।
जिला प्रोबेशन अधिकारी ने बताया कि कोविड-19 महामारी में अपने पति को खोने वाली एवं अन्य पात्र महिलाएं अपने विकास खण्ड के सम्मुख अंकित तिथि को विकास खण्ड में उपस्थित होकर पति की मृत्यु के उपरान्त निराश्रित महिला पेंशन, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, पति की मृत्यु के उपरान्त निराश्रित महिला की पुत्री शादी अनुदान आदि योजनान्तर्गत अपने आवेदन पत्र भरवाना सुनिश्चित करें एवं जो आवेदक/पात्र महिला कैम्प में किसी कारणवश अपने अभिलेख जमा नहीं कर पाये, वो कार्यालय जिला प्रोबेशन अधिकारी, कमरा नं. 34, प्रथम तल, कलेक्ट्रेट भवन, उन्नाव में उपस्थित होकर अपने अभिलेख जमा करें।
पति की मृत्यु के उपरान्त निराश्रित महिला पेंशन हेतु आवश्यक अभिलेख पति की मृत्यु का प्रमाण-पत्र, परिवार रजिस्टर की नकल,बैंक पासबुक की छायाप्रति, आधार कार्ड/आई.डी. की छायाप्रति, एक फोटो, आय प्रमाण-पत्र, मोबाइल नम्बर। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना हेतु आवश्यक अभिलेख आवेदक का वोटर आई.डी. व आधार कार्ड, आवेदक की बैंक पासबुक की छायाप्रति, पिता का आधार कार्ड व अन्य आई.डी,पात्र श्रेणी हेतु प्रमाण-पत्र, रू. 10 के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र, मोबाइल नम्बर। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना हेतु आवश्यक अभिलेख आधार कार्ड (माताध्पिता/अभिभावक),निवास प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र, कोविड-19 से मृत्यु सम्बन्धी साक्ष्य एवं मृत्यु प्रमाण-पत्र, आवेदक के साथ ज्वाइंट फोटो, शैक्षिक प्रमाण-पत्र, आयु प्रमाण-पत्र, बैक पासबुक की छायाप्रति।

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