बाबरी विध्वंस (babri demolition case) मामले में आज सीबीआई की विशेष अदालत में सुनवाई की गई. इस दौरान कोर्ट ने सभी आरोपी नेताओं की तरफ से दाखिल की डिस्चार्ज एप्लीकेशन को ख़ारिज कर दिया है.

जिसके बाद सभी आरोपी नेताओं पर 120बी के तहत चार्ज फ्रेम होंगे. हालांकि इन मामले में सभी आरोपी नेताओं को कोर्ट ने ज़मानत दे दी है. ये कोर्ट ने ये ज़मानत 20-20 हज़ार मुचलके पर दी है.

सभी 12 आरोपियों पर खिलाफ तैयार कि जा रही चार्जशीट –

  • अयोध्या बाबरी विध्वंस मामले में सीबीआई की विशेष अदालत में आज सुनवाई की गई.
  • जिसके बाद कोर्ट ने बड़ा फैसला देते हुए बचाव पक्ष की तरफ से दाखिल की गई डिस्चार्ज एप्लीकेशन ख़ारिज कर दी है.
  • अर्जी ख़ारिज होने के बाद सभी आरोपी नेताओं के खिलाफ 120बी के तहत चार्ज फ्रेम किये जा रहे हैं.

  • जिसके तहत आरोपियों पर आपराधिक साजिश का केस चलेगा.
  • इस दौरान आरोप पत्र में त्रुटियों के चलते लालकृष्ण आडवाणी ने आरोप पत्र पर दस्तखत करने से मना कर दिया.

  • जिसके बाद आरोप पत्र की त्रुटियों को ठीक किया जा रहा है.
  • बता दें कि इस केस की सुनवाई हर रोज़ की जाएगी.
  • फिलहाल आज सभी आरोपियों को जमानत दे दी गई है.
  • कोर्ट ने 20-20 हजार रूपए के निजी मुचलके पर उन्हें ये जमानत दी है.
  • इस मामले में बचाव पक्ष के वकील केके शर्मा ने बयान दिया कि कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे.

  • बता दें की सीबीआई कोर्ट में कल भी मामले की सुनवाई होगी.
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