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अभियान चलाकर चिन्हित किये जायेंगे बाल श्रमिक:डीएम

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अभियान चलाकर चिन्हित किये जायेंगे बाल श्रमिक:डीएम

हरदोई।

जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने अवगत कराया है कि शासन के निर्देशानुसार बालश्रम अधिनियम के अन्तर्गत 18 व्यवसायों एवं 65 प्रक्रियाओं में बाल श्रम का नियोजन निषेध है और इसी के तहत श्रम परिवर्तन अधिकारी के अतिरिक्त उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, खण्ड विकास अधिकारी, सहायक खण्ड विकास अधिकारी, बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी को निरीक्षक घोषित किया गया है।
उन्होने बताया कि इसी के तहत जनपद में श्रम विभाग एवं अन्य विभागों के निरीक्षकों के माध्यम से बाल श्रमिकों के चिन्हांकन हेतु 19 से 27 फरवरी 2021 तक तहसीलवार अभियान चलाया जायेगा। जिलाधिकारी ने बताया कि तहसील सदर में 19 व 20 फरवरी को, सण्डीला में 22 व 23 फरवरी को, शाहाबाद में 24 फरवरी को, बिलग्राम में 25 फरवरी को तथा तहसील सवायजपुर में 27 फरवरी 2021 को बाल श्रम चिन्हांकन अभियान चलाया जायेगा।

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