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सीओ को गिरफ्तार करने का अदालत ने SSP को दिया निर्देश

Court Directs to SSP Bareilly for Arrest CO Kuldeep Kumar

Court Directs to SSP Bareilly for Arrest CO Kuldeep Kumar

हत्या जैसे गंभीर मामले में गवाही के लिए अदालत में हाजिर न होने पर अपर सत्र न्यायाधीश मुकेश कुमार सिंह ने बरेली के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिया है कि वह डिप्टी एसपी सर्किल आफीसर प्रथम बरेली को गिरफ्तार कराकर आगामी 24 सितंबर को उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करें। पत्रवली के अनुसार 10 नवंबर 2011 को वादिनी ममता मिश्र ने हुसैनगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि पैसे के विवाद को लेकर अनिल सिन्हा, हिमांशु सिन्हा एवं गौरव ने एक अन्य के साथ मिलकर उसके पति चन्द्र प्रकाश मिश्र की हत्या कर दी है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बरेली को भेजे गए पत्र में अदालत ने कहा है कि हुसैनगंज थाने से संबंधित हत्या के इस मुकदमे में कुलदीप कुमार पुलिस उपाधीक्षक पर गैरजमानती वारंट तामील है। अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि प्रत्येक तिथि पर उपस्थित के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बरेली को आदेश की प्रति फैक्स द्वारा भेजी जा रही है तथा 24 मार्च 2018 से 29 अगस्त तक जारी सभी आदेश उन पर तामील हैं। इसके बावजूद वह जानबूझकर अदालत के आदेश की अवमानना कर रहे हैं एवं उपस्थिति नहीं हो रहे हैं। अपर सत्र न्यायाधीश ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के प्रति नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि यदि उनके द्वारा आदेश का तामीला नहीं किया जाता है तो यह माना जाएगा कि आपके द्वारा भी लगातार न्यायालय के आदेशों की ऐच्छिक अवहेलना की जा रही है और आपके विरुद्ध अवमानना कार्यवाही के लिए प्रकरण को माननीय उच्च न्यायालय को संदर्भित कर दिया जाएगा।

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