राजधानी के बहुचर्चित छात्रा मार्टिना गुप्ता हत्याकांड में फरार दो भाइयों और उनकी पत्नियों के खिलाफ कोर्ट ने कुर्की के आदेश दे दिये है। ये आरोपी हत्या के बाद से ही फरार चल रहे थे। चारों लोगों ने मिलकर छात्रा मार्टिना गुप्ता (28) को घर में ही पांच गोलियां मारकर मौत के घाट उतार दिया था। वहीं मार्टिना की मां ने पति के खिलाफ हत्या की तहरीर दी। तहरीर के आधार पर पुलिस ने हत्या  का केस दर्ज कर कर मामले की छानबीन शुरु कर दी थी। वहीं घटना के बाद पुलिस पिता और दो बेटों को ऑनर किलिंग के मामले में गिरफ्तार कर भेज चुकी है।

परिजनों ने घटना को दिया था अंजाम

ज्ञात हो कि छात्रा मार्टिना की मौत के बाद घरवालों की मिलीभगत के चलते पुलिस ने इस दुस्साहसिक वारदात को आत्महत्या का रूप दिया था। वहीं मार्टिना के आरोपी सगे भाई अंशु गुप्ता ,राज गोयल उर्फ राजा और उनकी पत्नियां रिंकम गुप्ता और लता गुप्ता के खिलाफ कुर्की के आदेश 15 नवम्बर को ही दिया था।

पांच गोलियां मारकर मार्टिना को उतारा था मौत के घाट

मार्टिना बहनों में सबसे छोटी थी बाकी की दो बहनों की शादी हो चुकी है.

राकेश बाबू गुप्ता ने मेडिकल विभाग से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली थी.

उनकी 28 वर्षीय बेटी मार्टिना गुप्ता आईएएस की तैयारी कर रही थी.

उसने पिछले साल ही दिल्ली से एमबीए की पढ़ाई पूरी की थी.

शनिवार सुबह करीब 8:30 बजे पुलिस को सूचना मिली कि एक युवती के गोली लगी है.

लेकिन इससे पहले ही युवती के परिजन खून से लथपथ अवस्था में उसे ट्रॉमा ले जा चुके थे.

सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने पड़ताल की.

थाना प्रभारी पीजीआई ब्रजेश कुमार राय के मुताबिक युवती ने अपने पिता की लाइसेंसी पिस्टल से गोली मारकर आत्महत्या की है.

रिवॉल्वर को कब्जे में ले लिया गया.

पुलिस को मौके से कोई सुसाईड नोट नहीं मिला.

पुलिस द्वारा सुसाईड करने का बयान किसी के गले नहीं उतर रहा था.

सवाल था कि अगर कोई सुसाईड करेगा तो अपने पांच गोलियां कैसे मार सकता है.

पुलिस ने फिंगरफ्रिंट दस्ते और फोरेंसिक टीम की मदद से खून के नमूने लिए थे

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