डेंगू मरीजों की सूचना न देने वाले स्कूलों और निजी अस्पतालों पर अब शिकंजा कसने की तैयारी है। ऐसे कॉलेज और निजी अस्पतालों के विरुद्ध स्वास्थ्य विभाग अब कड़ी कार्यवाही करेगा जो की डेंगू के मामले की जानकारी नहीं देंगे। नियमानुसार किसी भी छात्र को बुखार आने की हालत में तुरंत cmo  को सूचना देनी होगी। ये निर्देश मंगलवार को प्रमुख सचिव ने जारी किये हैं।

ये भी पढ़ें : मेरठ: दुनिया का सबसे लम्बा बच्चा!

स्कूलों को भी जारी हुआ आदेश

  • प्रमुख सचिव प्रशांत त्रिवेदी ने डेंगू और वेक्टरजनित रोगों की रोकथाम के लिए ये निर्णय लिया।
  • उन्होंने सभी अधिकारीयों को बचाव और नियंत्रण के बारे में निर्देश दिए हैं।
  • उन्होंने कहा की माध्यमिक और उच्च शिक्षण संस्थानों में डेंगू रोधी लगयी जाये।
  • इसके अलावा जागरूकता के लिए नाटक, सेमिनार आदि कार्यक्रमों का आयोजन किया जाये।
  • सरकारी व प्राइवेट स्कूलों के पाठ्यक्रम में डेंगू आदि से बचाव के पाठ को शामिल किया जाये।
  •  इसे साथ ही स्कूल में मचछरों के प्रजनन स्थलों को ख़त्म करें।
  • स्कूलों में गैरहाज़िर बच्चों में यदि कोई बुखार से पीड़ित है तो इसकी सूचना तत्काल दें।
  • निजी अस्पतालों में यदि कोई भी बुखार का मरीज आये तो तुरंत cmo को इसकी सूचना दें।
  • डेंगू से बचाव के लिए बच्चों को फुल स्लीव के कपड़े पहनने को कहे।
  • इसी के तहत हर रविवार को एंटी मॉस्क्विटो ड्राई डे के रूप में मैंने का निर्णय हुआ है।
  • हालांकि डेंगू से बचाव के लिए जान सामान्य का सहयोग अति आवश्यक है।
  • इसके बिना इस महामारी पर अंकुश लगाना संभव नहीं होगा।
  • इसके साथ ही लोगों को साफ़ सफाई के प्रति भी प्रेरित किया जाए।
  • तभी इस अभियान को सफल बनाया जा सकता है।
  • cmo का आदेश है की निजी अस्पतालों पर भी नज़र रखी जाए।
  • क्यूंकि डेंगू मरीजों की पहचान में निजी अस्पतालों का सहयोग नहीं मिलता है।
  • इससे कुछ डेंगू के मरीज छूट जाते है।
  • जिसका खामियाजा बाद में भुगतना पड़ता है।
  • cmo का आदेश है की जो भी इसकी जानकार न दे उसके खिलाफ कार्यवाही की जाए।
UTTAR PRADESH NEWS की अन्य न्यूज पढऩे के लिए Facebook और Twitter पर फॉलो करें