लखनऊ: जिला निर्वाचन अधिकारी कौशल राज शर्मा ने आचार संहिता को लेकर दिए निर्देश

  • ज़िला निर्वाचन अधिकारी कौशल राज शर्मा ने आचार संहिता को लेकर दिए आदेश।
  • नामांकन के दौरान केवल 3 वाहनों को ही RO/ARO के कार्यालय के 100मीटर के दायरे में आने की अनुमति ।
  • चुनाव पूर्ण होने तक रैलियों में 10 से ज़्यादा वाहनों की अनुमति नहीं।
  • आचार संहिता के दौरान नई परियोजनाओं, कार्यक्रम अथवा शिलान्यास आदि प्रतिबंधित।
  • शासकीय योजनाओं के लिए नव स्वीकृति पर रोक।
कोई भी सरकारी कर्मचारी पोलिटिकल एक्टिविटी में शामिल नहीं होगा
  • ऐसा न होने पर अचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा और कड़ी कार्रवाई होगी।
  • किसी भी दशा में बिना अनुमति के लाउडस्पीकर का प्रयोग प्रतिबंधित।
  • वाहनों-बैठकों में लाउडस्पीकर का प्रयोग सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक ।
  • जुलूस/रैली के लिए पुलिस प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य ।
  • प्रत्याशी किसी भी प्रकार की जातिय- साम्प्रदायिक अपील नहीं करेगा।
धार्मिक स्थल का प्रयोग चुनाव प्रचार के लिए नहीं होगा
  • पोलिंग स्टेशनो के 100 मीटर दायरे के अंदर प्रचार प्रतिबंधित।
  • जहां पर पहले से किसी पार्टी की बैठक चल रही हो वहां अन्य पार्टी को अनुमति नहीं मिलेगी।
  • बूथो-पोलिंग स्टेशनो के आस पास प्रचार सामग्री पर रोक।
  • निर्वाचन के दौरान शराब वितरण की अनुमति नहीं है।
  • गेस्ट हाउसों में किसी भी प्रकार की पॉलिटिकल एक्टिविटी की अनुमति नहीं |

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