उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले की डीएम बी चंद्रकला ने जिले में धारा 144 लागू होने की घोषणा कर दी है। जोकि 20 मार्च 2017 की मध्यरात्रि तक लागू रहेगी। यदि इस समय में कोई भी राजनैतिक दल, नेता, व्यक्ति, संगठन आदि धार्मिक उन्माद या अशांति फैलाने की कोशिश करता है तो उसके विरूद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
जिले के 30 थानों में धारा 144 लागू
- मेरठ डीएम बी चन्द्रकला ने बताया कि जिले के 30 थानों क्षेत्रों में जिसमें महिला थाना सम्मिलित है।
- सभी थाना क्षेत्रों में शान्ति एवं कानून-व्यवस्था व बनाये रखने के उद्देश्य से जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू हुई है।
- उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधान सभा सामान्य निर्वाचन 2017 की घोषणा के बाद से जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावी रूप से लागू हो गयी है।
- दिनांक 11 फरवरी 2017 को जनपद मेरठ में मतदान सम्पन्न होना है।
- इसको ध्यान में रखते हुए धारा 144 आगामी दिनांक 20 मार्च 2017 की मध्यरात्रि 12:00 बजे तक लागू रहेगी।
UTTAR PRADESH NEWS की अन्य न्यूज पढऩे के लिए Facebook और Twitter पर फॉलो करें
Sudhir Kumar
I am currently working as State Crime Reporter @uttarpradesh.org. I am an avid reader and always wants to learn new things and techniques. I associated with the print, electronic media and digital media for many years.