डीएम ने कोविड संक्रमण को लेकर सतर्कता और सावधानी बरतने के दिए निर्देश

#Unnao :जिला मजिस्ट्रेट रवीन्द्र कुमार ने आदेश देते हुये बताया है कि होली सहित अन्य पर्वों व त्योहारों, पंचायत चुनाव तथा देश के विभिन्न राज्यों में कोविड संक्रमण के बढ़ने की स्थिति के दृष्टिगत विशेष सतर्कता और सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं।
डीएम रवीन्द्र कुमार ने आदेश देते हुये कहा है कि आगामी पर्व, त्योहारों के दौरान अत्यधिक सतर्कता बरती जाएगी तथा किसी प्रकार के जुलूस इत्यादि नगर मजिस्ट्रेट व संबंधित उप जिलाधिकारी से अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् ही आयोजित किए जाएंगे। अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् जुलूस या सार्वजनिक कार्यक्रम के आयोजक के लिए या अनिवार्य होगा कि सामाजिक दूरी, सभी के लिए मास्क लगाने तथा सेनीटाइजर की व्यवस्था करेंगे। ऐसे जुलूस/ सार्वजनिक कार्यक्रमों में 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों, 10 वर्ष छोटे उम्र के बच्चों तथा गंभीर बीमारियों से ग्रस्त व्यक्तियों को प्रतिभाग न करने दिया जाए। उन्होंने बताया कि जिन प्रदेशों में कोविड का संक्रमण अत्यधिक है वहां से होली के त्योहारों के लिए घर आ रहे लोगों की कोविड जांच अनिवार्य रूप से कराई जाए। कक्षा 08 तक के समस्त निजी/ सरकारी तथा अर्ध सरकारी विद्यालयों में 24 मार्च से 31 मार्च तक होली का अवकाश जारी कर दिया जाए। अन्य शिक्षण संस्थान (मेडिकल तथा नर्सिंग कॉलेज छोड़कर) दिनांक 25 से 31 मार्च तक के मध्य होली का अवकाश घोषित करेंगे, परंतु जहां परीक्षाएं चल रही होंगी वहां परीक्षाएं यथावत अवश्य संपन्न कराई जाएंगी।
जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि पुलिस ट्रेनिंग स्कूल तथा अन्य प्रशिक्षण संस्थानों में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि लोगों का बाहर आवागमन न्यूनतम हो। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर तथा शहरों में प्रत्येक वार्ड स्तर पर एक-एक नोडल अधिकारी/ कर्मी की तैनाती की जाए। जो ग्राम निगरानी समिति के माध्यम से यह सुनिश्चित करेंगे कि बाहर से आने वाले लोग अपनी-अपनी जांच करवाएं तथा जांच का परिणाम आने तक अपने घर में ही रहेंगे। कान्टेक्ट ट्रेसिंग को तीव्र गति से किया जाए तथा जो भी व्यक्ति पॉजिटिव आए उनके समस्त कान्टेक्ट (औसतन 25-30) 48 घंटे के अंदर चिन्हित करते हुए उनकी जांच कराई जाए। जनपद में डेडीकेटड हॉस्पिटल संचालित रहे एवं भविष्य के लिए अन्य अस्पतालों को भी इसके लिए नोटिस देकर तैयार रखा जाए। आवश्यक मानव संसाधन और उपकरणों की व्यवस्था की जाए। कोविड हेल्प डेस्क को फिर से सक्रिय किया जाए। इन्फ्रारेड थर्मामीटर एवं पल्स ऑक्सीमीटर का उपयोग करते हुए लक्षण युक्त लोगों की पहचान की जाए। रेलवे स्टेशन एवं बस स्टेशनों पर यात्रियों की सघन कोविड जांच कराई जाए। पब्लिक ऐड्रेस सिस्टम को पुनः क्रियाशील करते हुए लोगों को कोविड संक्रमण से बचने के लिए सावधानी का संदेश निरंतर दिया जाए तथा आम जनता को कोविड वैक्सीनेशन का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार किया जाए। वैक्सीनेशन का कार्य तेज गति से किया जाए तथा इसके वेस्टेज को हर हाल में रोका जाए। सार्वजनिक स्थलों पर भीड़-भाड़ न होने दी जाए और इस हेतु पुलिस द्वारा आवश्यक कदम उठाए जाएं। जनपद में संचालित इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर से कोविड की स्थिति की समीक्षा करते हुए आवश्यक एहतियाती कदम उठाना सुनिश्चित किया जाए। जब भी कोई बंदी जेल से बाहर जाए तो कारागार प्रशासन यह सुनिश्चित करें कि सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का अनुपालन हो तथा जब बंदी वापस आए तो उसकी कोविड जांच करा ली जाये। सार्वजनिक स्थानों पर सभी व्यक्तियों द्वारा मास्क का प्रयोग करना तथा सोशल डिस्टेंसिंग रखना आवश्यक होगा।
जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि इसके अतिरिक्त अग्रिम आदेशों तक जनपद उन्नाव में किसी भी आयोजन, जुलूस अथवा कार्यक्रम जिसमें जन-समुदाय का एकत्र होना प्रस्तावित अथवा संभावित हो, की अनुमति सक्षम स्तर से इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत कर प्राप्त करनी आवश्यक होगी कि आयोजक द्वारा निर्गत समस्त निर्देशों का अनुपालन किया जाएगा तथा आयोजक द्वारा सामाजिक दूरी, सभी के लिए मास्क तथा सेनेटाईजर की व्यवस्था राष्ट्रीय आपदा प्रबंध अधिनियम-2005 में निहित प्राविधानों के अंतर्गत की जाएगी तथा 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों एवं 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा प्रतिभाग न किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। तदनुसार सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त किए बगैर किसी भी निजी अथवा सार्वजनिक आयोजन का प्रबंधन, पोस्टिंग अथवा प्रतिभाग महामारी अधिनियम 1897 यथासंशोधित द्वारा महामारी अधिनियम (संशोधन) अध्यादेश 2020 आपदा मोचन अधिनियम 2005 के सुसंगत प्राविधानों तथा भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा-188 के अंतर्गत दंडनीय होगा। इन निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

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