यूपी में चुनाव की घोषणा के बाद चुनाव आयोग ने उचित निर्देश जारी कर दिए थे. गाजियाबाद में चुनाव अधिकारी ने प्रत्याशियों से जुड़े निर्देश देते हुए कहा कि-

  • प्रत्याशियों को नामांकन पत्र में नए खाते की जानकारी देनी होगी.
  • इसके अतिरिक्त चुनाव संबंधी सभी खर्चे नए खाते से होंगे.
  • नए खाते से 28 लाख तक खर्च सीमा का ही धन खर्च किया जा सकेगा.
  • प्रत्याशियों को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी ने आदेश जारी किया है.
  • सभी प्रत्याशियों को नामांकन से पहले 16 जनवरी तक नया बैंक खाता खुलवाना होगा.
  • बैंक खाते की जानकारी पूरी तरह पारदर्शी होनी चाहिए.
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