भदोही। वर्ष 2014 में यूपी के भदोही जिले में एक नाबालिग किशोरी का अपहरण कर गैंगरेप किये जाने के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने पूर्व सांसद व बीजेपी नेता गोरखनाथ पाण्डेय के बेटे आनंद पाण्डेय समेत चार लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने इन सभी आरोपियों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी ठोंका है। (life imprisonment)

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क्या है पूरा घटनाक्रम?

  • गौरतलब है कि पिछले वर्ष जुलाई 2014 में भदोही जिले के कोइरौना थानाक्षेत्र में रात के समय एक नाबालिग शौच के लिए घर से निकली थी।
  • आरोप है कि इस दौरान पूर्व बसपा के सांसद और वर्तमान भाजपा नेता गोरखनाथ पाण्डेय के पुत्र आनंद पांडेय ने अपने साथियों टिंकू सिंह और विकास मिश्रा उर्फ़ डीके से साथ बंदूक की नोक पर किशोरी का अपहरण करके उसे एक निजी स्कूल में ले जाकर गैंगरेप किया था।

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  • आरोप है कि कई बार रेप के बाद आरोपियों ने किशोरी को जहर तक पिला दिया था।
  • एफआईआर के मुताबिक, पिंटू सिंह घटना के बाद पीड़ित के घर गया और उन्हें मुंह खोलने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी। (life imprisonment)
  • इस मामले की सुनवाई करते हुए जिला फास्टट्रैक अदालत में न्यायाधीश चंद्रशेखर प्रसाद ने उपरोक्त मामले में नामजद चारों आरोपियों को गैंगरेप का दोषी करार दिया।
  • इस केस में चारों को गैंगरेप का दोषी पाते हुए उम्रकैद और 50-50 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनायी।

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  • इसके अलावा जहरीला पदार्थ खिलाने मामले में 10-10 साल का सश्रम कारावास और 40-40 हजार रुपये व धमकाने के मामले में 10-10 हजार रुपये जुर्माना के साथ ही दो-दो साल के सश्रम कारावास की सजा सुनायी।

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  • बता दें कि योगी सरकार अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई कर रही है।
  • जहां शार्प शूटर मुठभेड़ में ढ़ेर किये जा रहे हैं। (life imprisonment)
  • वहीं गैंगरेप पीड़िताओं को न्याय दिलाने के लिए भी सरकार कठोर कार्रवाई कर रही है।

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