बसपा विधायक उमाशंकर की सदस्यता रद्द करने के आदेश दिए गए है। यह आदेश उत्तरप्रदेश राज्यपाल रामनाईक ने जारी किये है। उमाशंकर सिंह पर गंभीर आरोप के बाद यह फैसला लिया गया है।

उमाशंकर पर गंभीर आरोप :

  • चुनाव आयोग के सुझाव पर बसपा विधायक उमाशंकर की सदस्यता समाप्त करने का राज्यपाल ने आदेश दिया है।
  • उमाशंकर सिंह बलिया के रसड़ा सीट से विधायक है।
  • उन पर विधायक होने के बावजूद अपनी ही फर्म में ठेकेदारी होने का आरोप लगा है।
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