बालिका के अपहरण व दुष्कर्म के आरोपी को 14 साल की सजा ।

हरदोई।

बालिका के अपहरण व दुष्कर्म के आरोपी को 14 साल की सजा
-दोषी पाए जाने पर कोर्ट ने सुनाई सजा
-जज ने आरोपी पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया
-जुर्माना की धनराशि जमा होने पर आधी धनराशि पीड़िता को देने का आदेश
-विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट सुनील कुमार सिंह ने सुनाई सजा
-मल्लावां क्षेत्र के मंसूरपुर गांव निवासी मुकेश ने 10 अप्रैल 2014 को वारदात को दिया था अंजाम

Report – Manoj

UTTAR PRADESH NEWS की अन्य न्यूज पढऩे के लिए Facebook और Twitter पर फॉलो करें