उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने उत्तर प्रदेश में 108 और 102 एम्बुलेंस सेवाओं के कार्यान्वयन में करोड़ों रुपये धन की हेराफेरी के आरोपों पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है।
- अदालत ने यह भी पूछा है कि क्या सरकार ने आरोपों की जांच के लिए राज्य के स्वास्थ्य मंत्री रविदास मेहरोत्रा के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है।
यह भी पढ़ें- 108 और 102 एम्बुलेंस सेवा में धांधली
- न्यायमूर्ति एसएन शुक्ला और न्यायमूर्ति एसके सिंह की खंडपीठ ने एक जनहित याचिका मैं दो स्थानीय पत्रकारों की याचिका पर यह आदेश दिया।
- याचिकाकर्ताओं कथित घोटाले की सीबीआई जांच की मांग की है।
यह भी पढ़ें- 108 समाजवादी एम्बुलेंस कर रही आचार संहिता का उल्लंघन
- याचिका में कहा गया है कि कोई भी एजेंसी कंपनी 108 और 102 एंबुलेंस के संचालन और भी सेवाओं की निगरानी के द्वारा प्रस्तुत बिलों को सत्यापित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा काम पर रखा गया है।
यह भी पढ़ें- उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू की 108 एम्बुलेंस ट्रैक करने की सुविधा!
- इस मामले को सबसे पहले uttarpradesh.org ने प्रकाशित किया था।
- इस खबर पर हाईकोर्ट ने भी मुहर लगा दी है।
यह भी पढ़ें- एम्बुलेंस सेवा 108 व 102 जुड़ी खास बातें
UTTAR PRADESH NEWS की अन्य न्यूज पढऩे के लिए Facebook और Twitter पर फॉलो करें
Sudhir Kumar
I am currently working as State Crime Reporter @uttarpradesh.org. I am an avid reader and always wants to learn new things and techniques. I associated with the print, electronic media and digital media for many years.