29 नवम्बर 2015 को रामपुर में आईपीएस (High Court) अफसर अमिताभ ठाकुर के लिए अभद्र शब्दों का प्रयोग करने के सम्बन्ध में दायर परिवाद में आज सीजेएम लखनऊ संध्या श्रीवास्तव ने पूर्व मंत्री आज़म खान के कोर्ट में उपस्थित नहीं होने पर उनके अधिवक्ता को कोर्ट के सामने उपस्थित हो कर स्थिति स्पष्ट करने के आदेश दिए हैं।

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  • साथ ही उन्होंने अपने कार्यालय को इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में आज़म खान द्वारा दायर वाद की स्थिति भी ज्ञात करने के आदेश दिए।
  • कोर्ट ने यह कार्यवाही अमिताभ द्वारा आज़म खान के हर सुनवाई में अनुपस्थित रहने के प्रार्थनापत्र पर की।

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  • अमिताभ ने आजम खान पर रामपुर में एक प्रेस वार्ता में उनके लिए अत्यन्त अमर्यादित व अनुचित शब्दों का इस्तेमाल करने और प्रशासनिक अधिकारी के नाम पर कलंक कहने का आरोप लगाया था।

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  • इस पर सीजेएम लखनऊ ने 13 दिसंबर 2016 को आजम के खिलाफ आईपीसी की धारा 500, 504 व 505 के तहत समन तथा 05 अप्रैल 2017 को 10,000 रूपये के व्यक्तिगत बंधपत्र पर जमानतीय वारंट जारी किया था (High Court) जिसे हाई कोर्ट ने स्थगित कर दिया था।

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